सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की जमानत रद्द करने की मांग की याचिका को किया खारिज
Updated : April 06, 2016 11:02 AM IST सलमान खान के फैन्स अब ख़ुशी में नाच सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनकी जमानत रद्द करने की मांग की याचिका खारिज कर दिया है। याचिका को सुशीला हिम्मतराव पाटिल की ओर से दायर किया गया था। सुशीला की 2007 में मृत्यु हो गई थी, जो सलमान की पुलिस बॉडीगार्ड लेट रविंद्र पाटिल की माँ थी।
अभियोजन पक्ष द्वारा भी उस केस को कल बंद कर दिया, जिसमे सुपरस्टार के लिए कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की उदारता ना दिखाने का आग्रह किया गया था। बहस को बंद करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने सलमान खान को मिलने वाली सज़ा पर भी रोक लगाने के लिए कोर्ट को ज़ोर दिया है। पब्लिक प्रासीक्यूटर्स - संदीप कुमार शिंदे और पूर्णिमा कंथारिया ने पहले बताया था कि एक्टर उस समय नशे की हालत में थे जब यह घटना घटित हुई थी। उन्होंने इस थ्योरी को भी ख़ारिज कर दिया कि अशोक सिंह, जो सलमान के ड्राइवर हैं, कार चला रहे थे।
सलमान पर टोयोटा लैंड क्रूजर ड्राइव करते हुए, नशे में धुत्त हालत में एक बेकरी को रौंदने का आरोप है, जिसमे एक की मौत हो गई थी और चार घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि गैर इरादतन हत्या जिसमे जानबूझ कर हत्या नहीं की सजा सुनाई गई है। बॉलीवुड अभिनेता को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और आजकल जमानत पर बाहर हैं। जिस दिन उन्हें दोषी करार दिया था और सजा सुनाई गई थी दिन, तभी उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी।