आर्यन खान का फोन ज़ब्त न होने से लेकर ‘ऑनलाइन पोकर’ तक; बेल के लिए कोर्ट में आज कही गयीं ये 5 मज़बूत बातें!

    आर्यन खान की बेल के लिए कोर्ट में आज कही गयीं ये 5 मज़बूत बातें

    आर्यन खान का फोन ज़ब्त न होने से लेकर ‘ऑनलाइन पोकर’ तक; बेल के लिए कोर्ट में आज कही गयीं ये 5 मज़बूत बातें!

    शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को जेल में 18 दिन हो चुके हैं। क्रूज़ पर ड्रग मामले में उन्हें NCB ने गिरफ्तार किया था और बाद में जेल भेज दिया था। आर्यन की तरफ से पहले 7 अक्टूबर को ज़मानत याचिका दायर की गई जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद 9 अक्टूबर को एक हॉलिडे सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाईं गई। इस याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई मगर कोर्ट ने 20 अक्टूबर के लिए फैसला रिज़र्व रखा।

    20 तारीख को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत से इनकार कर दिया। लगे हाथ आर्यन की लीगल टीम ने हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। इस अपील पर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर, मंगलवार तय की।

    आर्यन खान का फोन ज़ब्त न होने से लेकर ‘ऑनलाइन पोकर’ तक; बेल के लिए कोर्ट में आज कही गयीं ये 5 मज़बूत बातें!

    अज सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और अमित देसाई ने आर्यन की तरफ से केस में ज़ोरदार तर्क दिए। हालांकि, केस की सुनवाई अब बुधवार को आगे बढ़ेगी। आइए आपको बताते हैं आज आर्यन खान बेल हियरिंग में, हाई कोर्ट में कही गयी 5 महत्वपूर्ण बातें:

    1. ‘षड्यंत्र’ कहना गलत  

    आर्यन के वकीलों ने कोर्ट के आगे तर्क रखा कि इस केस के लिए ढीले तौर पर ‘षड्यंत्र’ शब्द का इस्तेमाल गलत है। क्योंकि ऐसा तब होता अगर इस मामले में अरेस्ट किए गए लोगों में से 5-10 लोग पहले मिले होते और तय करते कि वो इस शिप पर जाएंगे। लेकिन आर्यन, अरबाज़ मर्चेंट के सिवा बाकी 20 में से किसी को नहीं जानते।

    ये साफ़ है कि आर्यन पर (ड्रग्स के) उपभोग या खरीद या बिक्री या किसी अन्य आरोपी से कनेक्शन का कोई केस ही नहीं है। और मर्चेंट से भी यही कनेक्शन है कि वो आर्यन के दोस्त हैं। दोनों इस पार्टी में साथ शामिल हुए और उनके जूते से 6 ग्राम चरस मिली है। आर्यन खान की तरफ से कहा गया, “मर्चेंट के जूते में जो भी पाया गया, वह मेरे कंट्रोल में नहीं था। अरबाज़ मेरा नौकर नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए यहां कोई षड्यंत्र नहीं है”।

    2. NCB ऑफिसर्स ने जो बयान दर्ज किए वो कोर्ट में स्वीकार्य नहीं

    आर्यन के वकील रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि एक रूफां सिंह का जजमेंट है, जिसमें जस्टिस नरीमन ने कोर्ट की तरफ से फैसले में कहा था- NDPS एक्ट में ऑफिसर जो बयान दर्ज करता है वो कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात उठाई जा चुकी है कि ऐसे बयान दर्ज करने वाले ऑफिसर होते हैं, पुलिस नहीं।

    3. प्रभाकर सेल, किरण गोसावी और समीर वानखेड़े वाले विवाद से कोई लेनादेना नहीं

    आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में कम से कम दो बार इस बात पर ज़ोर दिया गया कि NCB के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और एजेंसी की तरफ से, पंचनामा 1 और 2 पर साइन करने वाले किरण गोसावी और प्रभाकर सेल से, उनका कोई लेना देना नहीं है।

    4. फोन ज़ब्त न होना और व्हाट्सएप चैट

    जनता काफी समय से आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट को लेकर ख़बरें पढ़ रही है और उनकी चैट्स को ही मज़बूत सबूत बताया जा रहा है। लेकिन कोर्ट की सुनवाई में आर्यन खान की तरफ से साफ़ किया गया कि उनका फ़ोन NCB ने ज़ब्त ही नहीं किया, पंचनामे में फोन सीज करने का कोई ज़िक्र ही नहीं है।

    जब कोर्ट ने पूछा कि फिर चैट्स का क्या? एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि इन चैट्स का क्रूज़ या “षड्यंत्र’ से कोई लेना देना नहीं है। ये पुरानी चैट्स हैं। ये चैट्स ‘कथित तौर पर’ कुछ इंटरनेशनल लोगों से हैं। ये भी पुरानी बातें हैं और माना जा रहा है कि ये कोई ‘षड्यंत्र’ दिखाती हैं। यह कोई केस ही नहीं है कि आर्यन मर्चेंट के अलावा बाकी 20 लोगों को जानते थे।

    5. आचित (आरोपी 17) से केवल ऑनलाइन पोकर के ज़रिए जान-पहचान

    आर्यन और मर्चेंट ने जिस आचित कुमार का नाम NCB को बताया था वो क्रूज़ पर मौजूद ही नहीं था। आर्यन के वकील एडवोकेट रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि उसे तो अलग से 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि उसके पास कुछ है। लेकिन उसके पास बस 2.6 ग्राम बरामद हुआ! हद से हद मर्चेंट और आर्यन को आचित के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन और किसी से नहीं।

    ‘षड्यंत्र’ तब माना जाएगा जब सभी 20 लोग इस पार्टी से पहले मिले होते और उनमें ‘मीटिंग ऑफ़ माइंड’ पाया जाता यानी उनके इरादे एक जैसे होते। रोहतगी ने कोर्ट में कहा, रेकॉर्ड्स से यह सामने आ रहा है कि आरोपी 17 एक, युवा कॉलेज जाने लड़का है, जिसके साथ आर्यन खान ऑनलाइन पोकर खेलते थे और यही उनके बीच कम्युनिकेशन था।

    अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यदि बुधवार की सुनवाई में कोर्ट आर्यन के खिलाफ क्या-क्या आरोप तय करता है और क्या नहीं। और क्या कल आर्यन की ज़मानत हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ...