आर्यन खान को ड्रग केस में स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी ज़मानत, अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे शाहरुख़ और गौरी

    आर्यन खान को ड्रग केस में स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी ज़मानत

    आर्यन खान को ड्रग केस में स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी ज़मानत, अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे शाहरुख़ और गौरी

    मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन के साथ-साथ अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी गई। इन तीनों को साथ ही एक क्रूज़ पार्टी से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अरेस्ट किया था।

    आर्यन की डिफेन्स टीम ने अब ज़मानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। कोर्ट ने किस आधार पर आर्यन की ज़मानत रिजेक्ट की है यह इस समय कह पाना सटीक नहीं होगा क्योंकि अभी कोर्ट ऑर्डर सामने नहीं आया है।

    आर्यन खान को ड्रग केस में स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी ज़मानत, अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे शाहरुख़ और गौरी

    मीडिया से बात करते हुए आर्यन की डिफेन्स टीम के एक लॉयर ने बताया कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद फैसला किया जाएगा कि हाई कोर्ट में उनका स्टांस बदलेगा या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आज कोर्ट ऑर्डर उन्हें मिल जाता है तो पूरी उम्मीद है कि वे कल हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा देंगे।

    23 साल के आर्यन इस समय मुम्बई की आर्थर रोड जेल में हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक़ उनकी नई पहचान ‘कैदी नंबर 956’ है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बीते दिनों जेल कैंटीन की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए शाहरुख़ ने आर्यन को 4500 रूपए का मनीऑर्डर किया था और आर्यन को उनके परिवार से वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात भी करने दी गई थी।