शाहरुख़ का ‘जबरा फैन’ गाना गायब देख दर्शक ने ठोंका था केस; अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा YRF दें 10,000 हर्जाना

    शाहरुख़ का ‘जबरा फैन’ गाना गायब देख दर्शक ने ठोंका था केस, मिलेगा हर्जाना

    शाहरुख़ का ‘जबरा फैन’ गाना गायब देख दर्शक ने ठोंका था केस; अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा YRF दें 10,000 हर्जाना

    आफरीन फातिमा ज़ैदी ने अपने फेवरेट एक्टर शाहरुख़ खान की फिल्म ‘फैन’ के ट्रेलर और प्रोमोज देखे। ज़ैदी और उनके बच्चों ने सिनेमा हॉल में कदम रखने से पहले कई बार ये प्रोमो देखे थे। लेकिन जब उन्होंने थिएटर में फिल्म देखि तो एक बड़ा वाला धप्पा हो गया। और हुआ ये कि प्रोमोज में नज़र आया ‘जबरा फैन’ गाना फिल्म से गायब था।

    बेचारी ज़ैदी का दिल टूट गया और उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ कोई धोखा हुआ है। बस फिर क्या था, उन्होंने हर्जाने की मांग करते हुए फिल्म के मेकर्स यश राज फिल्म्स-YRF के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा दी।

    अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि यश राज फिल्म्स को, ज़ैदी को बतौर हर्जाना 10,000 रूपए और मुक़दमे का खर्च 5000 रूपए देने होंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी है, तो आप सरासर गलत हैं... ऐसा सच में हुआ है!

    दरअसल, ज़ैदी ने जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में शिकायत की तो उनका केस डिसमिस कर दिया गया। लेकिन उनका दीवानापन कहिए या जूनून, ज़ैदी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) को अप्रोच किया। उनकी इस शिकायत का यश राज फिल्म्स ने विरोध किया।

    YRF ने कहा कि ज़ैदी को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि ‘जबरा फैन’ गाने को टीवी पर फिल्म के प्रोमोशनल ट्रेलर के तौर पर दिखाया गया है और प्रेस इंटरव्यूज़ में बताया गया कि गाना फिल्म में नहीं होगा। मगर राज्य फोरम में ज़ैदी की शिकायत सुनी गई और YRF को हर्जाना देने को कहा गया था।

    हालांकि मेकर्स ने इस फैसले को नेशनल फोरम और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेन्ज किया। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी रामासुब्रमनियम के बेंच ने सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन को नोटिस भेजा है और फैसले को ज़ैदी के पक्ष में बरकरार रखा है। देखिए, इसे कहते हैं फिल्मों के लिए प्यार!