काला हिरण शिकार मामला:सलमान खान को कोर्ट से मिली वर्चुएल पेशी की इजाज़त

    काला हिरण शिकार मामला:सलमान खान को कोर्ट से मिली वर्चुएल पेशी की इजाज़त

    काला हिरण शिकार मामला:सलमान खान को कोर्ट से मिली वर्चुएल पेशी की इजाज़त

    सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य्पीठ से राहत मिल गई है। अब सलमान को जोधपुर जिला अदालत व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना होगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वर्चुअली मौजूद रह सकते हैं। सलमान ने कोर्ट से ऑनलाइन पेश होने की परमिशन मांगी थी। कोर्ट में सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोविड 19 का हवाला देते हुए ये छूट मांगी थी। साथ ही वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि उनके मुवक्किल की वजह से अदालत परिसर में भारी भीड़ एकत्र हो सकती है। ये कानून व्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।

    मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की ओर से पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें वर्चुअली मौजूद रहने की इजाज़त दे दी। अब एक्टर वर्चुअली 437  ए के मुचलके पेश कर सकेंगे।

    बता दें, सलमान पर पिछले 22 सालों से काले हिरण का शिकार वाला मामला चल रहा है। 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग के दौरान सलमान सहित फिल्म की कास्ट सैफ अली खान, तब्बू नीलम, सोनाली बेंद्रे पर काले हिरण शिकार करने का आरोप लगा था। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने कांकणी हिरण शिकार में सलमान को दोषी ठहराया। बाकी एक्टर्स को दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में सलमान को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। अब भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है।