सुशांत सिंह राजपूत केस: रिया चक्रवर्ती और शोविक को जमानत देने से स्पेशल कोर्ट का इनकार!

    रिया चक्रवर्ती और शोविक की जमानत खारिज

    सुशांत सिंह राजपूत केस: रिया चक्रवर्ती और शोविक को जमानत देने से स्पेशल कोर्ट का इनकार!

    सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े ड्रग केस में, मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच के ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार किया था। बता दें की इससे पहले रिया की जमानत याचिका को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था और उन्हें 22 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

    इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए स केस की सुनवाई में, स्पेशल कोर्ट के जज जीबी गुराओ ने रिया और शोविक की जमानत याचिका खारिज की। इससे पहले एनसीबी ने गुरुवार को रिया की जमानत याचिका का कड़ाई से विरोध करते हुए कहा था कि उन्होने अपने भाई शोविक और सुशांत के घरेलू स्टाफ के 2 सदस्यों क ज़रिए ड्रग्स मंगाए थे।

    हालांकि रिया ने अपनी जमानत याचिका में, एनसीबी को दिए अपने बयान वापिस लेने की बात कही थी और कहा था कि उनपर आरोप स्वीकारने का दबाव बनाते हुए बयान दर्ज किए गए थे। एनसीबी ने कहा है कि रिया के बयान के मुताबिक, उन्होने सैमुएल मिरांडा और दीपेश सावंत द्वारा लाए गए ड्रग्स के लिए पेमेंट की थी, जो आगे सुशांत को दिए गए। ये साबित करता है कि रिया ने ड्रग्स की खरीद ‘फ़ाइनेंस’ की और उन्हें सुशांत को ‘सप्लाई’ किया। ड्रग्स की अवैध ट्रैफ़िकिंग को फ़ाइनेंस करने पर 20 साल की अधिकतम सज़ा का प्रावधान है और ये गैर-ज़मानती अपराध है।