एल्विश यादव पर लगा NDPS एक्ट हटाया गया, पुलिस ने मानी अपनी गलती
पुलिस ने माना हो गई थी गलत एक्ट लगाने की गलती, एल्विश यादव को मिली बड़ी राहत
Updated : March 21, 2024 01:19 PM ISTपुलिस ने माना हो गई थी गलत एक्ट लगाने की गलती, एल्विश यादव को मिली बड़ी राहत
Elvish Yadav Case -एल्विश यादव के परिवार और सपोर्टर को बड़ी राहत मिली है। यूट्यूबर पर लगे NDPS एक्ट को हटा दिया गया है। ताजा रिपोर्ट की माने तो एल्विश पर जो NDPS एक्ट लगाया था वो नॉएडा पुलिस द्वारा की गई एक गलती थी। यूट्यूबर पर लगे इस एक्ट को हटा दिया है जिससे उनकी सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो गई है।
NDPS यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 है। इसके तहत किसी भी तरह के ड्रग से जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री, खरीद को कानून की नज़र में क्राइम माना जाता है। इस एक्ट में सजा का कड़ा प्रावधान है। अब एल्विश पर ये लगा एक्ट गलत साबित हो गया है। यूट्यूबर को बुधवार यानी 20 मार्च को सूरजपुर कोर्ट ले जाया गया था।
इंडिया टुडे से बात करते हुए नोएडा जोन के डीसीपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि एल्विश यादव को 20 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। पहले लगाई गई धारा 8/20 को संशोधित कर 8/22 किया गया है। एल्विश और उसके साथियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्याय से हिरासत पर भेज दिया गया है।
धारा 8/20 को भी थोड़ा समझिये। ये धारा तब लगाईं जाती है जब कोई शख्स किसी भी प्रकार की औषधि जिसके खरीदे या बेचे जाने पर कानूनी तौर पर रोक वो उसे देश में या देश से बाहर बेचा जाए। एल्विश के केस में ये धारा सांप के ज़हर को रेव पार्टी में सप्लाई करने के लिए लगाई गई थी। सांप का ज़हर औषधि माना जाता है इसलिए ये धारा लगाई गई थी।
देश में नशीले पदार्थ की खरीद व बिक्री पर रोक लगी हुई है। चार साल में इस एक्ट में कई बार संशोधन किया जा चुका। नारकोटिक्स विभाग किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी नशीले पदार्थ जैसे गांजा, कोकेन, चरस, अफीम, हेरोइन, मॉर्फीन, समेत कई दवाइयां है जो इस्तेमाल की जाती हैं। इन सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर रोक है। और दवाइयां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से नहीं ली जा सकती हैं। फ़िलहाल एल्विश मामले में गिरफ्तार किये गये दो और साथियों से पूछताछ की जा रही है।