अरमान कोहली के ख़िलाफ़ FIR को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ख़ारिज !

    अरमान कोहली के ख़िलाफ़ FIR को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ख़ारिज !

    एक्टर अरमान कोहली पर आगे शारीरिक हिंसा की FIR को बॉम्बे के हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट के इस FIR को ख़ारिज करने के पीछे अरमान के द्वारा जमा करवाया गया एफिडेविट है। कोर्ट ने अरमान से कुछ समय पहले अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा के साथ किये सुलूक के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें वह यह लिख कर दें कि वह भविष्य में कभी इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अपने व्यवहार के लिए वो नीरू से मांफी मांगे और कहें कि इसके लिए वह दुखी हैं। अरमान ने अपने एफिडेविट में यही लिखा और उनके वकील ने इसे कोर्ट में जमा किया।

    अरमान कोहली के ख़िलाफ़ FIR को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ख़ारिज !

    इसके बाद अरमान की गर्लफ्रेंड नीरू ने भी कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने अरमान के साथ सुलह कर ली है और बताया कि उन्हें अरमान के परिवार से आर्थिक हर्जाना मिल चुका है। इसके बाद कोर्ट ने इस केस को आगे ना बढ़ाते हुए, अरमान के ख़िलाफ़ FIR को ख़ारिज करना सही समझा। कोर्ट के बेंच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अरमान अपने एफिडेविट में कही बात का पाल करेंगे।

    बता दें कि अरमान कोहली को अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा को मारने की वजह से IPC सेक्शन 326 के तहत लोनावला पुलिस गिरफ्तार किया था।