जैकलीन पर कमेंट करते ही इस शख्स ने थमाया मीका सिंह को नोटिस, अब लगाने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर
जैकलीन फर्नांडीज के कथित बॉयफ्रेंड सुकेश ने मीका सिंह को एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने मीका पर उनकी इमेज खराब करने का आरोप लगाया है।
Sukesh, Jacqueline and Mika
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज एक बार फिर अपने कथित बॉयफ्रेंड सुकेश के कारण सुर्खियों में छा गई हैं। दरअसल, कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर ने फेमस सिंगर-कंपोजर मीका सिंह को एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें वह हॉलीवुड एक्टर जीन-क्लाउड वान डेम के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। एक्टर जीन-क्लाउड वान डेम अपनी मार्शल आर्ट एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
हाल ही में मीका ने पोस्ट पर कमेंट कर लिखा कि 'आप बहुत सुंदर लग रही हैं.., ये सुकेश से कहीं बेहतर हैं....' मीका कमेंट करते ही तुरंत डिलीट कर दिया लेकिन फिर भी इस कमेंट ने काफी लोगों का खींचा। सुकेश चंद्रशेखर के लॉयर अनंत मलिक ने मीका को नोटिस भेजा है जिसमें लिखा है कि 'आपके स्टेटमेंट के कारण सभी ने मेरे क्लाइंट के करैक्टर और पर्सनालिटी के बारे में सार्वजनिक चर्चा शुरू कर दी है, जिससे उन्हें मीडिया की जांच का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति उनकी मौजूदा मुश्किल को बढ़ा रही है और लगातार मीडिया जांच के कारण गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रही है।'
सुकेश चन्द्रशेखर के नोटिस के मुताबिक, 'हमारे क्लाइंट एक प्रतिष्ठित शख्स हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, कई बिज़नेस हाउस और राजनीतिक सर्किल में उनकी साख है। उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सद्भावना और प्रतिष्ठा हैं। आप खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री के सदस्य होने के नाते इस फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए किए जाने वाले स्ट्रगल को अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि, आपके कमेंट ने न केवल हमारे क्लाइंट की इमेज खराब की है, बल्कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी गहरा असर डाला है।
नोटिस में आगे कहा गया कि 'आपको यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि इस तरह की बदनामी हमारे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को खराब करने और धूमिल करने के लिए आपकी ओर से एक जानबूझकर, हताशापूर्ण काम है, और हमारे क्लाइंट इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि आपके अपमानजनक कमेंट से आपने मानहानि का गंभीर आपराधिक अपराध किया है और इसलिए अन्य बातों के अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499/500 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।'
नोटिस के मुताबिक, 'यह बताना जरूरी है कि मानहानि एक आपराधिक अपराध है जिसमें दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपका बयान हमारे क्लाइंट के व्यक्तित्व अधिकारों का भी उल्लंघन है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। आपको (मीका सिंह) को निर्देश दिया जाता है कि आप तुरंत हमारे मुवक्किल से बिना शर्त माफी मांगें, कोई भी गलत, अपमानजनक स्टेटमेंट देना बंद करें और हमारे मुवक्किल को और ज्यादा परेशान करने से बचें।'